क्या आप इंदिरा आवास योजना में हुए नए बदलाव के बारे में जानते हैं

इस आलेख में, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, आइए भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के बारे में जानते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) भारत सरकार की एक पहल है जिसमें शहरी गरीबों को 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ (20 मिलियन) किफायती घर बनाने के लक्ष्य के साथ किफायती आवास प्रदान किया जाएगा।

Do you know about the new changes in Indira Awas Yojana
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

इसके दो घटक हैं:

• शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई-यू)।

• ग्रामीण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पीएमएवाई-जी और पीएमएवाई-आर)।


घरों में शौचालय, सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन, पीने के पानी तक पहुंच और जन धन बैंकिंग सुविधाएं आदि सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा गया है।


योजना

प्रधान मंत्री आवास योजना की विशेषताएं यह हैं कि सरकार लाभार्थियों द्वारा लिए गए आवास ऋण पर 6.5% (ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए), 4% एमआईजी- I के लिए और 3% एमआईजी- II के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। ऋण की शुरुआत से क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत 20 साल।

प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण एक ऐसी तकनीक के माध्यम से किया जाएगा जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जबकि पीएमएवाई के तहत किसी भी आवास योजना में भूतल आवंटित करते समय, विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।


 पात्रता मापदंड 

PMAY के लिए निम्नलिखित शर्तें:

(ए) लाभार्थी की अधिकतम आयु 70 वर्ष।

(बी) ईडब्ल्यूएस (आर्थिक कमजोर वर्ग) परिवार की आय सीमा ₹3 लाख प्रति वर्ष है और एलआईजी (निम्न आय समूह) के लिए पारिवारिक आय सीमा ₹6 लाख प्रति वर्ष है, और मध्यम आय समूह -(एमआईजी-1) की आय ₹6 के बीच है लाख से ₹12 लाख प्रति वर्ष, (MIG-2) आय ₹12 लाख से ₹18 लाख प्रति वर्ष के बीच है.

(सी) लाभार्थी के पास भारत के किसी भी हिस्से में परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपनी आवासीय इकाई नहीं होनी चाहिए।

(डी) ऋण आवेदक को पीएमएवाई योजना के तहत घर खरीदने के लिए केंद्र/राज्य सरकार की कोई सब्सिडी या लाभ नहीं लेना चाहिए था।

(ई) वर्तमान में, ऋण आवेदक के पास उनके नाम और परिवार के किसी भी सदस्य (आश्रितों सहित) के साथ कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए।

 (च) गृह नवीनीकरण या सुधार ऋण, स्व-निर्माण ऋण केवल ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए आवंटित किए जाएंगे।

इस योजना के तहत दिए गए मकानों का स्वामित्व महिलाओं के पास या संयुक्त रूप से पुरुषों के पास होगा।


कार्यान्वयन

ग्रामीण आवास की कमी के 75% भार और गरीबी अनुपात के 25% भार के आधार पर राज्यों को धन आवंटित किया जाता है। आवास की कमी 2001 की जनगणना के आधार पर भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आधिकारिक प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार है।

इस योजना के बेहतर प्रशासन में सहायता के लिए जुलाई 2010 में "आवास सॉफ्ट" नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था।


योजना से लाभ लेने  की पात्रता (योग्यता)

नीचे दी गई सभी श्रेणियां प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वतः शामिल हो जाती हैं

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कच्चे मकानों की सूची सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 में आवास अभाव मानदंड के आधार पर तैयार की जाती है।

• फिर ग्राम सभा और पंचायत स्तर से इस सूची की पुष्टि की जाती है, वे एसईसीसी 2011 के मापदंडों से बाहर रहने वाले किसी भी घर को हटाना या जोड़ देंगे।

• कच्ची छत वाले 0, 1, 2 कमरे वाले कच्चे घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

• बिना किसी आश्रय के परिवार पीएम आवास योजना (ग्रामीण) या पीएम ग्रामीण के अंतर्गत आते हैं।

• भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले निराश्रित पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आते हैं।

• मैनुअल मेहतर भी शामिल हैं।

• आदिम आदिवासी समूहों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

• कानूनी रूप से रिहा किए गए बंधुआ मजदूर पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आते हैं।


कौन पात्र/योग्य नहीं हैं?

भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल 13 पैरामीटर हैं और 0, 1, 2 कमरे और कच्ची छत वाले कच्चे घर वाले परिवार, लेकिन 13 मापदंडों में से किसी एक को पूरा कर रहे हैं, इस योजना से बाहर रखा गया है।

• दो सदस्यो वाले परिवार। तीन या चार पहिया और मोटर चालित नाव को, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) से बाहर रखा गया है।

• मशीनीकृत तिपहिया या चौपहिया कृषि या संबद्ध उपकरण रखने वाले परिवारों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से बाहर रखा गया है।

• 50000 रुपये की सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक को भी पीएम आवास योजना (ग्रामीण) से बाहर रखा जाता है।

• किसी भी सरकारी कर्मचारी वाले परिवारों को भी बाहर रखा जाता है।

• अगर परिवार का कोई सदस्य प्रति माह 10000 रुपये से अधिक कमा रहा है।

• जो लोग आयकर का भुगतान कर रहे हैं वे भी पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में शामिल नहीं हैं।

• पेशेवर करदाताओं को भी पीएम आवास योजना (ग्रामीण) से बाहर रखा गया है।

• जिनके पास लैंडलाइन फोन है वे भी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

• जिनके पास रेफ्रिजरेटर है वे भी पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

• 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के भूमिधारकों को भी बाहर रखा जाता है।

• 2 या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि शामिल नहीं है।

• 7.5 एकड़ (सिंचित या असिंचित दोनों) की कुल भूमि वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से बाहर रखा गया है।


वर्तमान प्रावधान

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2020 के तहत केंद्र सरकार फ्लैट जमीन पर पक्के मकान के निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और पहाड़ी में पक्के घर के निर्माण के लिए सरकार 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 

 

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाए : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)  |  प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

In this article, let us know about the Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana, formerly known as Indira Awas Yojana, a social welfare program created by the Government of India.

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) is an initiative by the Government of India in which affordable housing will be provided to the urban poor with a target of building 2 crore (20 million) affordable houses by 31 March 2022. 

It has two components:

This scheme is converged with other schemes to ensure houses have a toilet, Saubhagya Yojana electricity connection, Ujjwala Yojana LPG connection, access to drinking water and Jan Dhan banking facilities, etc.  

इंदिरा आवास योजना
Pradhan Mantri Awaas Yojana (Gramin)

THE SCHEME

The features of Pradhan Mantri Awas Yojana are that the government will provide an interest subsidy of 6.5% (for EWS and LIG), 4% for MIG-I and 3% for MIG-II on housing loans availed by the beneficiaries for a period of 20 years under credit link subsidy scheme (CLSS) from the start of a loan.

The houses under Pradhan Mantri Awas Yojana would be constructed through a technology that is eco-friendly, while allotting ground floors in any housing scheme under PMAY, preference will be given to differently abled and older persons.


ELIGIBILITY CRITERIA

Following condition for PMAY: 

 (a) Max age of beneficiary 70 years.

(b) EWS (Economic Weaker Section) family income limit is ₹3 lakhs per annum and for LIG (Lower Income Group) Family Income limit is ₹6 Lakhs per annum, and Middle Income Group -(MIG-1) income between ₹6 lakhs to ₹12 lakhs per annum, (MIG-2) income between ₹12 lakhs to ₹18 lakhs per annum  

(c) The beneficiary should not have an own dwelling unit on the name of any family member in any part of India.

(d)The loan applicant should not have availed any central/state government subsidy or benefit for buying a home under the PMAY scheme.

(e) Currently, the loan applicant should not own any property under their name and along with any of the family members (including the dependents).

 (f) The home renovation or improvement loans, self-construction loans will be allocated only for EWS and LIG categories. The houses given under this scheme will be owned by females or jointly with males.

 
IMPLEMENTATION

The funds are allocated to the states based on 75% weightage of rural housing shortage and 25% weightage of poverty ratio. The housing shortage is as per the official published figures of Registrar General of India based on the 2001 Census.

A software called "AWAAS Soft" was launched in July 2010 to assist in improved administration of this scheme.


ELIGIBILITY

All the below categories are automatically included under Pradhan Mantri Awaas Yojana (Gramin):

  • List of kutcha house under PM Awaas Yojana (Gramin) is prepared on the basis of Housing deprivation parameter in the Socio economic and caste censes 2011.
  • Then this list is confirmed by the gram Shabhas and panchayat level, they will make deletion or addition of any household who is left outside parameters of SECC 2011.
  • Kutcha houses having 0, 1, 2 rooms with kutcha roof are included under PM Awas Yojana (Gramin)
  • Households without any shelter are covered PM Awaas Yojana (Gramin) or PM rural.
  • Destitute living on the alms are covered under PM Awas Yojana (Gramin).
  • Manual scavenger are also included.
  • Primitive tribal groups are included under PM Awas Yojana (Gramin).
  • Legally released bounded laborers are covered under PM Awas Yojana (Gramin).


WHO ARE NOT ELIGIBLE?

There are total 13 parameters set by government of India and households with kutcha house of 0, 1, 2 rooms and kutcha roof but are fulfilling any one of the 13 parameters are kept excluded from this scheme.

  • Households having Two. three or four wheeler and motorized boat are excluded from PM Awas Yojana (Gramin).
  • Households having mechanized three or four wheeler agriculture or allied equipment are also excluded from PM Awas Yojana Gramin.
  • Kisan credit card holder having limit of 50000 rupees are also kept outside PM Awas Yojana (Gramin).
  • Households having any government employee are also kept outside.
  • If any member of the family is earning more than 10000 rupees per month.
  • Those who are paying income tax are also not included in PM Awas Yojana (Gramin).
  • Professional tax payers also excluded from PM Awas Yojana (Gramin).
  • Those who owns a landline phone are also not covered under PM Awas Yojana (Gramin).
  • Those who owns a refrigerator are also not covered under PM Awas Yojana (Gramin).
  • Landholder of more than 2.5 acres of irrigated land are also kept outside.
  • 5 acers or more irrigated land for 2 or more crop seasons are not included.
  • Households having total land of 7.5 acres (both irrigated or non-irrigated) are kept out of PM Awas Yojana (Gramin).


CURRENT PROVISIONS

Under the Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana 2020, the Central Government is providing financial assistance of Rs.1,20,000 for building of pucca house on flat land and the Government is providing financial assistance of Rs.1,30,000 for construction of pucca house in hilly area.

For more details visit the official website:  Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)  | Pradhan Mantri Awaas Yojana (Gramin)


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जय हिन्द ! वन्दे मातरम् !!
Neel Kamal

क्या आप इंदिरा आवास योजना में हुए नए बदलाव के बारे में जानते हैं क्या आप इंदिरा आवास योजना में हुए नए बदलाव के बारे में जानते हैं Reviewed by Neel Kamal on July 31, 2021 Rating: 5

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